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SIR भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी चार दस्तावेज़, इन्हीं से होगी पहचान

SIR भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी चार दस्तावेज़, इन्हीं से होगी पहचान

SIR भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी चार दस्तावेज़, इन्हीं से होगी पहचान

SIR भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी चार दस्तावेज़, इन्हीं से होगी पहचान

SIR भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी चार दस्तावेज़, इन्हीं से होगी पहचान

नई दिल्ली। भारत में आगामी चुनावों से पहले भारतीय नागरिकता साबित करने से जुड़े दस्तावेज़ों को लेकर चुनाव आयोग ने अहम जानकारी साझा की है। आयोग ने बताया है कि देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत मतदाता सूची में विशेष संशोधन किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ है और 2026 में होने वाले बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों से पहले पूरे देश में लागू किया जाएगा। सभी राज्यों के चुनाव आयोग को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेजे जा चुके हैं।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कई लोग यह समझते हैं कि आधार कार्ड या पैन कार्ड होने से ही भारतीय नागरिकता साबित हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आधार कार्ड केवल पहचान और पते का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि चुनाव आयोग आधार, EPIC वोटर कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) और राशन कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के तौर पर भी मान सकता है। हालांकि, आयोग ने कहा है कि बिहार चुनाव से पहले 30 सितंबर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल नहीं होंगे — जिनमें बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोग भी शामिल हैं।

अब जानते हैं वे चार दस्तावेज़ जो आपकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण दे सकते हैं —

1. जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate): यह दस्तावेज़ आपके भारत में जन्म का प्रमाण है और नागरिकता सिद्ध करता है।

2. पासपोर्ट (Passport): विदेश मंत्रालय द्वारा जारी पासपोर्ट यह दर्शाता है कि आप भारतीय नागरिक हैं।

3. राष्ट्रीयता प्रमाणपत्र (Nationality Certificate): यह दस्तावेज़ राज्य सरकार या जिला स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और आपकी नागरिकता का प्रमाण होता है।

4. नागरिकता प्रमाणपत्र/पंजीकरण प्रमाणपत्र (Citizenship or Registration Certificate): यह दस्तावेज़ 1955 के नागरिकता अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा उन लोगों को जारी किया जाता है जिन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त की है।

चुनाव आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज़ों को अपडेट रखें ताकि मतदाता सूची में किसी तरह की त्रुटिया विवाद से बचा जा सके।

 


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