Asansol Rail News आसनसोल डीआरएम के तबादले पर लगी रोक, न्यायाधिकरण के आदेश से मामला गरमाया

Asansol Rail News आसनसोल डीआरएम के तबादले पर लगी रोक, न्यायाधिकरण के आदेश से मामला गरमाया
पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में सिमुलतला क्षेत्र में 27 दिसंबर 2026 को हुई भीषण मालगाड़ी दुर्घटना के बाद आसनसोल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव के अचानक स्थानांतरण पर शुरू हुआ विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) कोलकाता बेंच ने विनीता श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके तबादले के आदेश पर अंतिम रोक लगा दी है।
रेलवे बोर्ड ने 2 जनवरी 2026 को जारी आदेश में विनीता श्रीवास्तव का स्थानांतरण आसनसोल डीआरएम पद से करके पश्चिम मध्य रेलवे में कर दिया था, जबकि उनकी जगह सुधीर कुमार शर्मा को कार्यभार सौंपा गया था। रेलवे प्रशासन का कहना था कि दुर्घटना के बाद ट्रैक बहाली में देरी हुई, क्योंकि 2.22 करोड़ रुपये के कैश इंप्रेस्ट प्रस्ताव को मंजूरी देने में समय लगा।
विनीता श्रीवास्तव ने अपने वकील के माध्यम से न्यायाधिकरण में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, उनसे रेलवे की कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए हैं। नियमों के अनुसार दुर्घटना के समय राहत एवं बहाली कार्य, क्रेन किराए पर लेने तथा अन्य आवश्यक खर्च के लिए JAG/SG स्तर के अधिकारियों के पास पूर्ण शक्तियां होती हैं। इसके लिए न तो डीआरएम की मंजूरी आवश्यक होती है और न ही वित्त विभाग की सहमति। ऐसे में मंजूरी के इंतजार का मुद्दा स्वयं जांच का विषय बन गया है।
डीआरएम 28 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद घटनास्थल पर पहुंच गई थीं और करीब 75 घंटे तक लगातार मौके पर रहकर बहाली कार्य की निगरानी करती रहीं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि बहाली में हुई देरी के मुख्य कारणों पर प्रश्नचिह्न बना हुआ है।
न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि अगली सुनवाई 8 जनवरी तक यथास्थिति बनाए रखी जाए और इस अवधि में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।





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